राजपाल यादव ने अदालत में Surrender करते हुए साझा की आपबीती



Delhi High court द्वारा और समय दिए जाने के उनके अनुरोध को खारिज करने के बाद Rajpal Yadav ने गुरुवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल में surrender कर दिया। अभिनेता को 4 फरवरी तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह आदेश का पालन करने में विफल रहे, जिसके कारण अदालत ने आगे कोई राहत देने से इनकार कर दिया। Court ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के समक्ष हर कोई समान है, चाहे उनका पेशा कुछ भी हो।

Rajpal Yadav ने अपनी कठिनाइयों के बारे में बताते हुए कहा, "सर, क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई उपाय नहीं दिखता।"

अप्रैल 2018 में,  अदालत ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी पाया और उन्हें छह महीने जेल की सजा सुनाई। हालांकि अभिनेता ने फैसले को चुनौती दी और कई अपीलों के माध्यम से राहत मांगी, लेकिन मामला वर्षों तक खिंचता रहा और बकाया राशि बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई।

इस अवधि के दौरान, Rajpal Yadav 2025 में 75 लाख रुपये सहित कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने में कामयाब रहे। हालांकि, बार-बार देरी के कारण अदालत ने मामले को देखते हुए उनके इरादे पर सवाल उठाया।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने प्रियदर्शन जैसे सहकर्मियों या उद्योग मित्रों से मदद मांगने पर विचार किया है, तो rajpal yadav ने जवाब दिया, "सर, यहां हम सब अकेले हैं। कोई दोस्त नहीं है। मुझे इस संकट से खुद ही निपटना है।"

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